धारा 474 आईपीसी (IPC Section 474 in Hindi) – धारा 466 या 467 में वर्णित दस्तावेज को, उसे कूटरचित जानते हुए और उसे असली के रूप में उपयोग में लाने का आशय रखते हुए, कब्जे में रखना
धारा 474 का विवरण भारतीय दंड संहिता की धारा 474 के अनुसार, जो कोई, किसी दस्तावेज या किसी इलैक्ट्रानिक अभिलेख को उसे कूटरचित जानते हुए और यह आशय रखते हुए…
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November 17, 2020