धारा 460 आईपीसी (IPC Section 460 in Hindi) – रात्रौ प्रच्छन्न गॄह-अतिचार या रात्रौ गॄह-भेदन में संयुक्ततः सम्पॄक्त समस्त व्यक्ति दंडनीय हैं, जबकि उनमें से एक द्वारा मॄत्यु या घोर उपहति कारित हो

धारा 460 का विवरण भारतीय दंड संहिता की धारा 460 के अनुसार, यदि रात्रौ प्रच्छन्न गॄह-अतिचार या रात्रौ गॄह-भेदन करते समय ऐसे अपराध का दोषी कोई व्यक्ति स्वेच्छया किसी व्यक्ति…

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धारा 3 आईपीसी (IPC Section 3 in Hindi) – भारत से परे किए गए किन्तु उसके भीतर विधि के अनुसार विचारणीय अपराधों का दण्ड।

धारा 3 का विवरण भारतीय दंड संहिता की धारा 3 के अनुसार, भारत से परे किए गए अपराध के लिए जो कोई व्यक्ति किसी भारतीय विधि के अनुसार विचारण का…

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धारा 144 आईपीसी (IPC Section 144 in Hindi) – घातक आयुध से सज्जित होकर विधिविरुद्ध जनसमूह में सम्मिलित होना।

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