धारा 492 आईपीसी (IPC Section 492 in Hindi) – दूर वाले स्थान पर सेवा करने का संविदा भंग जहां सेवक को मालिक के खर्चे पर ले जाया जाता है
धारा 492 का विवरण भारतीय दंड संहिता की धारा 492 के अनुसार, ट--कर्मकार संविदा भंग (निरसन) अधिनियम, 1925 (1925 का 3) की धारा 2 और अनुसूची द्वारा निरसित । CLICK…
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November 17, 2020