धारा 376घ आईपीसी (IPC Section 376घ in Hindi) – अस्पताल के प्रबन्ध या कर्मचारिवॄन्द आदि के किसी सदस्य द्वारा उस अस्पताल में किसी स्त्री के साथ संभोग
धारा 376घ का विवरण भारतीय दंड संहिता की धारा 376घ के अनुसार, जो कोई, किसी अस्पताल के प्रबन्ध में होते हुए या किसी अस्पताल के कर्मचारिवॄन्द में होते हुए, अपनी…
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November 17, 2020