धारा 40 आईपीसी (IPC Section 40 in Hindi) – अपराध।

धारा 40 का विवरण

भारतीय दंड संहिता की धारा 40 के अनुसार, इस धारा के अनुच्छेद 2 और 3 में वर्णित अध्यायों और धाराओं के सिवाय अपराध शब्द इस संहिता द्वारा दण्डित की गई बात का द्योतक है । अध्याय 4, अध्याय 5क और निम्नलिखित धारा, अर्थात् धारा 64, 65, 66, 67, 71, 109, 110, 112, 114, 115, 116, 117, 187, 194, 195, 203, 211, 213, 214, 221, 222, 223, 224, 225, 327, 328, 329, 330, 331, 347, 348, 388, 389 और 445 में अपराध शब्द इस संहिता के अधीन या एत्स्मिनपश्चात् यथापरिभाषित विशेष या स्थानीय विधि के अधीन दण्डनीय बात का द्योतक है। और धारा 141, 176, 177, 201, 202, 212, 216 और 441 में अपराध शब्द का अर्थ उस दशा में वही है जिसमें कि विशेष या स्थानीय विधि के अधीन दण्डनीय बात ऐसी विधि के अधीन छह मास या उससे अधिक अवधि के कारावास से, जुर्माने सहित या रहित, दण्डनीय हो।

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