धारा 272 आईपीसी (IPC Section 272 in Hindi) – विक्रय के लिए आशयित खाद्य या पेय वस्तु का अपमिश्रण।

धारा 272 का विवरण भारतीय दंड संहिता की धारा 272 के अनुसार, जो कोई किसी खाने या पीने की वस्तु को इस आशय से कि वह ऐसी वस्तु के खाद्य…

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