धारा 491 आईपीसी (IPC Section 491 in Hindi) – असहाय व्यक्ति की परिचर्या करने की और उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने की संविदा का भंग
धारा 491 का विवरण भारतीय दंड संहिता की धारा 491 के अनुसार, जो कोई ऐसे व्यक्ति की, जो किशोरावस्था या चित्तविकॄति या रोग या शारीरिक दुर्बलता के कारण असहाय है,…
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November 17, 2020