धारा 448 आईपीसी (IPC Section 448 in Hindi) – गॄह-अतिचार के लिए दण्ड।
धारा 448 का विवरण भारतीय दंड संहिता की धारा 448 के अनुसार, जो कोई गॄह-अतिचार करेगा, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास की सजा जिसे एक वर्ष तक…
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November 17, 2020