धारा 453 आईपीसी (IPC Section 453 in Hindi) – प्रच्छन्न गॄह-अतिचार या गॄह-भेदन के लिए दंड
धारा 453 का विवरण भारतीय दंड संहिता की धारा 453 के अनुसार, जो कोई प्रच्छन्न गॄह-अतिचार या गॄह-भेदन करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि…
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November 17, 2020