धारा 39 आईपीसी (IPC Section 39 in Hindi) – स्वेच्छया।

धारा 39 का विवरण

भारतीय दंड संहिता की धारा 39 के अनुसार, कोई व्यक्ति किसी परिणाम को उन साधनों द्वारा कारित करता है, जिनके द्वारा उसे कारित करना उसका आशय था या उन साधनों द्वारा कारित करता है जिन साधनों को काम में लाते समय वह यह जानता था, या यह विश्वास करने का कारण रखता था कि उनसे उसका कारित होना संभाव्य है, “स्वेच्छया” कारित करना कहलाता है।

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