धारा 46 आईपीसी (IPC Section 46 in Hindi) – मॄत्यु

धारा 46 का विवरण

भारतीय दंड संहिता की धारा 46 के अनुसार, जब तक कि संदर्भ केे तत्प्रतिकूल प्रतीत न हो, मॄत्यु शब्द मानव की मॄत्यु का द्योतक है ।

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