धारा 171 आईपीसी (IPC Section 171 in Hindi) – कपटपूर्ण आशय से लोक सेवक के उपयोग की पोशाक पहनना या निशानी को धारण करना।

धारा 171 का विवरण

भारतीय दंड संहिता की धारा 171 के अनुसार, जो कोई लोक सेवकों के किसी खास वर्ग का न होते हुए, इस आशय से कि यह विश्वास किया जाए, या इस ज्ञान से कि सम्भाव्य है कि यह विश्वास किया जाए, कि वह लोक सेवकों के उस वर्ग का है, लोक सेवकों के उस वर्ग द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली पोशाक के सदृश पोशाक पहनेगा, या निशानी के सदृश कोई निशानी धारण करेगा, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास की सजा जिसे तीन महीने तक बढ़ाया जा सकता है, या दो सौ रुपए तक का आर्थिक दण्ड, या दोनों से दण्डित किया जाएगा।   लागू अपराध कपटपूर्ण आशय से लोक सेवक के उपयोग की पोशाक पहनना या निशानी को धारण करना। सजा – तीन महीने कारावास या दो सौ रुपए आर्थिक दण्ड, या दोनों। यह एक गैर-जमानती, संज्ञेय अपराध है और किसी भी मॅजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है।  यह अपराध समझौता करने योग्य नहीं है।

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