धारा 393 आईपीसी (IPC Section 393 in Hindi) – लूट करने का प्रयत्न।

धारा 393 का विवरण

भारतीय दंड संहिता की धारा 393 के अनुसार, जो कोई लूट करने का प्रयत्न करेगा, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कठोर कारावास जिसे सात वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है से दण्डित किया जाएगा और साथ ही वह आर्थिक दण्ड के लिए भी उत्तरदायी होगा।   लागू अपराध लूट करने का प्रयत्न करना। सजा – सात वर्ष कठोर कारावास + आर्थिक दण्ड। यह एक गैर-जमानती, संज्ञेय अपराध है और प्रथम श्रेणी के न्यायाधीश द्वारा विचारणीय है। यह समझौता करने योग्य नहीं है।

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