धारा 313 का विवरण
भारतीय दंड संहिता की धारा 313 के अनुसार, जो भी कोई किसी स्त्री की सहमति के बिना, चाहे वह स्त्री स्पन्दनगर्भा हो या नहीं, उसका गर्भपात कारित करेगा या पूर्ववर्ती धारा में परिभाषित अपराध करेगा, तो उसे आजीवन कारावास, या किसी एक अवधि के लिए कारावास की सजा जिसे दस वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है से दण्डित किया जाएगा, और साथ ही वह आर्थिक दण्ड के लिए भी उत्तरदायी होगा । लागू अपराध स्त्री की सहमति के बिना गर्भपात कारित करना। सजा – आजीवन कारावास या दस वर्ष कारावास और आर्थिक दण्ड। यह एक गैर-जमानती, संज्ञेय अपराध है और सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है। यह अपराध समझौता करने योग्य नहीं है।CLICK HERE FOR FREE LEGAL ADVICE. मुफ्त कानूनी सलाह लेने के लिए यहाँ क्लिक करें ।