धारा 440 आईपीसी (IPC Section 440 in Hindi) – मॄत्यु या उपहति कारित करने की तैयारी के पश्चात् की गई रिष्टि

धारा 440 का विवरण

भारतीय दंड संहिता की धारा 440 के अनुसार, जो कोई किसी व्यक्ति को मॄत्यु या उसे उपहति या उसका संदोष अवरोध कारित करने की अथवा मॄत्यु का, या उपहति का, या सदोष अवरोध का भय कारित करने की, तैयारी करके रिष्टि करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

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