धारा 23 का विवरण
भारतीय दंड संहिता की धारा 23 के अनुसार, सदोष अभिलाभ – सदोष अभिलाभ विधिविरुद्ध साधनों द्वारा ऐसी सम्पत्ति का अभिलाभ है, जिसे प्राप्त करने वाला व्यक्ति वैध रूप से उसका हकदार न हो। सदोष हानि – सदोष हानि विधिविरुद्ध साधनों द्वारा ऐसी सम्पत्ति की हानि है, जिस हानि को उठाने वाला व्यक्ति वैध रूप से उसका हकदार हो। सदोष अभिलाभ प्राप्त करना – जब कोई व्यक्ति सदोष लाभ रखे रखता है और सदोष लाभ अर्जित करता है तो उस व्यक्ति द्वारा सदोष अभिलाभ प्राप्त करना कहा जाता है। सदोष हानि उठाना- जब किसी व्यक्ति को किसी सम्पत्ति से सदोष अलग रखा जाता है और सदोष वंचित किया जाता है तो उस व्यक्ति द्वारा सदोष हानि उठाना कहा जाता है।CLICK HERE FOR FREE LEGAL ADVICE. मुफ्त कानूनी सलाह लेने के लिए यहाँ क्लिक करें ।