धारा 171च आईपीसी (IPC Section 171च in Hindi) – निर्वाचनों में असम्यक् असर डालने या प्रतिरूपण के लिए दण्ड

धारा 171च का विवरण

भारतीय दंड संहिता की धारा 171च के अनुसार, जो कोई किसी निर्वाचन में असम्यक् असर डालने या प्रतिरूपण का अपराध करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।

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