धारा 200 का विवरण
भारतीय दंड संहिता की धारा 200 के अनुसार, जो कोई किसी ऐसी घोषणा को, यह जानते हुए कि वह किसी वस्तुगत अर्थ के संबंध में मिथ्या है, सच्ची घोषणा के रूप में भ्रष्टतापूर्वक उपयोग में लाता है, या उपयोग में लाने का प्रयत्न करता है, तो उसे झूठा साक्ष्य देने के लिए दण्डित किया जाएगा । स्पष्टीकरण–कोई घोषणा, जो केवल किसी अप्ररूपिता के आधार पर अग्राह्य है, धारा 199 और धारा 200 के अर्थ के अंतर्गत घोषणा है । लागू अपराध घोषणा जिसका मिथ्या होना ज्ञात है, सच्ची के रूप में प्रयोग करना। सजा – झूठा साक्ष्य देने के लिए उपबंधित। यह अपराध जमानती, गैर-संज्ञेय है तथा अदालती कार्रवाई झूठा साक्ष्य देने के अपराध अनुसार होगी। यह अपराध समझौता करने योग्य नहीं है।CLICK HERE FOR FREE LEGAL ADVICE. मुफ्त कानूनी सलाह लेने के लिए यहाँ क्लिक करें ।