धारा 120क आईपीसी (IPC Section 120क in Hindi) – आपराधिक षड््यंत्र की परिभाषा

धारा 120क का विवरण

भारतीय दंड संहिता की धारा 120क के अनुसार, जब कि दो या अधिक व्यक्ति– (1) कोई अवैध कार्य, अथवा (2) कोई ऐसा कार्य, जो अवैध नहीं है, अवैध साधनों द्वारा, करने या करवाने को सहमत होते हैं, तब ऐसी सहमति आपराधिक षड््यंत्र कहलाती है : परंतु किसी अपराध को करने की सहमति के सिवाय कोई सहमति आपराधिक षड््यंत्र तब तक न होगी, जब तक कि सहमति के अलावा कोई कार्य उसके अनुसरण में उस सहमति के एक या अधिक पक्षकारों द्वारा नहीं कर दिया जाता । स्पष्टीकरण–यह तत्वहीन है कि अवैध कार्य ऐसी सहमति का चरम उद्देश्य है या उस उद्देश्य का आनुषंगिक मात्र है ।

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