धारा 258 आईपीसी (IPC Section 258 in Hindi) – कूटकॄत सरकारी स्टाम्प का विक्रय

धारा 258 का विवरण

भारतीय दंड संहिता की धारा 258 के अनुसार, जो कोई किसी स्टाम्प को यह जानते हुए या यह विश्वास करने का कारण रखते हुए बेचेगा या बेचने की प्रस्थापना करेगा कि वह सरकार द्वारा राजस्व के प्रयोजन के लिए प्रचालित किसी स्टाम्प की कूटकॄति है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

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