धारा 142 का विवरण
भारतीय दंड संहिता की धारा 142 के अनुसार, जो कोई उन तथ्यों से परिचित होते हुए, जो किसी जनसमूह को विधिविरुद्ध जनसमूह बनाते हैं, उस जनसमूह में साशय सम्मिलित होता है या उसमें बना रहता है, उसे विधिविरुद्ध जनसमूह का सदस्य कहा जाता है।CLICK HERE FOR FREE LEGAL ADVICE. मुफ्त कानूनी सलाह लेने के लिए यहाँ क्लिक करें ।