धारा 142 आईपीसी (IPC Section 142 in Hindi) – विधिविरुद्ध जनसमूह का सदस्य होना।

धारा 142 का विवरण

भारतीय दंड संहिता की धारा 142 के अनुसार, जो कोई उन तथ्यों से परिचित होते हुए, जो किसी जनसमूह को विधिविरुद्ध जनसमूह बनाते हैं, उस जनसमूह में साशय सम्मिलित होता है या उसमें बना रहता है, उसे विधिविरुद्ध जनसमूह का सदस्य कहा जाता है।

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