धारा 66 आईपीसी (IPC Section 66 in Hindi) – जुर्माना न देने पर किस भांति का कारावास दिया जाए।

धारा 66 का विवरण

भारतीय दंड संहिता की धारा 66 के अनुसार, वह कारावास, जिसे न्यायालय जुर्माना देने में चूक होने की दशा के लिए अधिरोपित करे, ऐसी किसी भांति का होगा, जिससे अपराधी को उस अपराध के लिए दंडित किया जा सकता था।

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