धारा 283 आईपीसी (IPC Section 283 in Hindi) – लोक मार्ग या पथ-प्रदर्शन मार्ग में संकट या बाधा कारित करना।

धारा 283 का विवरण

भारतीय दंड संहिता की धारा 283 के अनुसार, जो भी कोई किसी कार्य को करके या अपने अधीन किसी सम्पत्ति के कब्जे या प्रभार के तहत किसी आदेश का लोप करने द्वारा, किसी लोकमार्ग या नौपरिवहन के लोक पथ में किसी व्यक्ति को संकट, बाधा या क्षति कारित करेगा तो उसे दो सौ रुपये तक के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाएगा । लागू अपराध लोक मार्ग या पथ-प्रदर्शन मार्ग में संकट, बाधा या क्षति कारित करना। सजा –  दो सौ रुपये तक आर्थिक दण्ड । यह एक जमानती, संज्ञेय अपराध है और किसी भी मॅजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है।   यह अपराध समझौता करने योग्य नहीं है

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