धारा 431 आईपीसी (IPC Section 431 in Hindi) – लोक सड़क, पुल, नदी या जलसरणी को क्षति पहुंचाकर रिष्टि

धारा 431 का विवरण

भारतीय दंड संहिता की धारा 431 के अनुसार, जो कोई किसी ऐसे कार्य के करने द्वारा रिष्टि करेगा, जिससे किसी लोक सड़क, पुल, नाव्य, नदी या प्राकॄतिक या कॄत्रिम नाव्य जलसरणी को यात्रा या सम्पत्ति प्रवहण के लिए अगम्य या कम निरापद बना दिया जाए या बना दिया जाना वह सम्भाव्य जानता हो, वह दोनो में से, किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।

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