धारा 299 आईपीसी (IPC Section 299 in Hindi) – आपराधिक मानव वध

धारा 299 का विवरण

भारतीय दंड संहिता की धारा 299 के अनुसार, जो भी कोई मॄत्यु कारित करने के आशय से, या ऐसी शारीरिक क्षति पहुँचाने के आशय से जिससे मॄत्यु होना सम्भाव्य हो, या यह जानते हुए कि यह सम्भाव्य है कि ऐसे कार्य से मॄत्यु होगी, कोई कार्य करके मॄत्यु कारित करता है, वह गैर इरादतन हत्या / आपराधिक मानव वध का अपराध करता है ।   स्पष्टीकरण: –

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