धारा 90 आईपीसी (IPC Section 90 in Hindi) – सम्मति, जिसके संबंध में यह ज्ञात हो कि वह भय या भ्रम के अधीन दी गई है

धारा 90 का विवरण

भारतीय दंड संहिता की धारा 90 के अनुसार, कोई सम्मति ऐसी सम्मति नहीं है जैसी इस संहिता की किसी धारा से आशयित है, यदि वह सम्मति किसी व्यक्ति ने क्षतिभय के अधीन, या तथ्य के भ्रम के अधीन दी हो, और यदि कार्य करने वाला व्यक्ति यह जानता हो या उसके पास विश्वास करने का कारण हो कि ऐसे भय या भ्रम के परिणामस्वरूप वह सम्मति दी गई थी ; अथवा उन्मत व्यक्ति की सम्मति–यदि वह सम्मति ऐसे व्यक्ति ने दी हो या चित्तॄविकॄति या मत्तता के कारण उस बात की, जिसके लिए वह अपनी सम्मति देता है, प्रकॄति और परिणाम को समझने में असमर्थ हो ; अथवा शिशु की सम्मति–जब तक कि संदर्भ से तत्प्रतिकूल प्रतीत न हो, यदि वह सम्मति ऐसे व्यक्ति ने दी हो जो बारह वर्ष से कम आयु का है ।

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