धारा 310 आईपीसी (IPC Section 310 in Hindi) – ठग।

धारा 310 का विवरण

भारतीय दंड संहिता की धारा 310 के अनुसार, जो कोई इस अधिनियम के पारित होने के पश्चात् किसी समय हत्या द्वारा या हत्या सहित लूट या शिशुओं की चोरी करने के प्रयोजन के लिए अन्य व्यक्ति या अन्य व्यक्तियों से स्वभावतः संबद्ध रहता है वह ठग कहलाता है।

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