धारा 286 आईपीसी (IPC Section 286 in Hindi) – विस्फोटक पदार्थ के बारे में उपेक्षापूर्ण आचरण

धारा 286 का विवरण

भारतीय दंड संहिता की धारा 286 के अनुसार, जो कोई किसी विस्फोटक पदार्थ से, कोई कार्य ऐसे उतावलेपन या उपेक्षा से करेगा, जिससे मानव जीवन संकटापन्न हो जाए या जिससे किसी अन्य व्यक्ति को उपहति या क्षति कारित होना सम्भाव्य हो, अथवा अपने कब्जे में की किसी विस्फोटक पदार्थ की ऐसी व्यवस्था करने का, जैसी ऐसे पदार्थ से मानव जीवन को अधिसम्भाव्य संकट से बचाने के लिए पर्याप्त हो, जानते हुए या उपेक्षापूर्वक लोप करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।

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