धारा 135 आईपीसी (IPC Section 135 in Hindi) – सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा परित्याग का दुष्प्रेरण।

धारा 135 का विवरण

भारतीय दंड संहिता की धारा 135 के अनुसार, जो भी कोई भारत सरकार की सेना, नौसेना या वायुसेना के किसी अधिकारी, सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक को कर्तव्य छोड़कर भागने के लिए दुष्प्रेरित करेगा, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास जिसे दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या आर्थिक दण्ड, या दोनों से दण्डित किया जाएगा।   लागू अपराध सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा परित्याग का दुष्प्रेरण। सजा – दो वर्ष कारावास या आर्थिक दण्ड या दोनों। यह एक जमानती, संज्ञेय अपराध है और किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है।      यह अपराध समझौता करने योग्य नहीं है।

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