धारा 407 का विवरण
भारतीय दंड संहिता की धारा 407 के अनुसार, जो भी कोई कार्यवाहक, घाटवाल, या भांडागारिक के रूप में उसके सुपुर्द संपत्ति के विषय में आपराधिक विश्वासघात करेगा, तो उसे किसी भी अवधि के लिए कारावास जिसे सात वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, से दण्डित किया जाएगा, और साथ ही वह आर्थिक दण्ड के लिए भी उत्तरदायी होगा । लागू अपराध कार्यवाहक, घाटवाल आदि द्वारा आपराधिक विश्वासघात। सजा – सात वर्ष कारावास और आर्थिक दण्ड। यह एक गैर-जमानती, संज्ञेय अपराध है और प्रथम श्रेणी के न्यायाधीश द्वारा विचारणीय है। यह अपराध समझौता करने योग्य नहीं है।CLICK HERE FOR FREE LEGAL ADVICE. मुफ्त कानूनी सलाह लेने के लिए यहाँ क्लिक करें ।