धारा 245 आईपीसी (IPC Section 245 in Hindi) – टकसाल से सिक्का बनाने का उपकरण विधिविरुद्ध रूप से लेना

धारा 245 का विवरण

भारतीय दंड संहिता की धारा 245 के अनुसार, जो कोई 1[भारत] में विधिपूर्वक स्थापित किसी टकसाल में से सिक्का बनाने के किसी औजार या उपकरण को विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना बाहर निकाल लाएगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

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