धारा 368 आईपीसी (IPC Section 368 in Hindi) – व्यपहृत या अपहृत व्यक्ति को गलत तरीके से छिपाना या क़ैद करना।

धारा 368 का विवरण

भारतीय दंड संहिता की धारा 368 के अनुसार, जो भी कोई जानबूझ कर किसी व्यपहृत या अपहृत किए गये व्यक्ति को गलत तरीके छिपाएगा या क़ैद में रखेगा, वह उसी प्रकार दण्डित किया जाएगा मानो उसने उसी आशय या ज्ञान या प्रयोजन से ऐसे व्यक्ति का व्यपहरण या अपहरण किया हो जिससे उसने उस व्यक्ति को छिपाया या क़ैद में रखा है।   लागू अपराध व्यपहृत या अपहृत व्यक्ति को गलत तरीके से छिपाना या क़ैद करना। सजा – जो व्यपहरण या अपहरण के लिए उपबंधित है। यह अपराध गैर-जमानती, संज्ञेय है तथा तथा अदालती कार्रवाई व्यपहरण या अपहरण के अपराध अनुसार होगी।   यह अपराध समझौता करने योग्य नहीं है।

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