धारा 249 आईपीसी (IPC Section 249 in Hindi) – इस आशय से भारतीय सिक्के का रूप परिवर्तित करना कि वह भिन्न प्रकार के सिक्के के रूप में चल जाए

धारा 249 का विवरण

भारतीय दंड संहिता की धारा 249 के अनुसार, जो कोई 2[किसी भारतीय सिक्के] पर इस आशय से कि वह सिक्का भिन्न प्रकार के सिक्के के रूप में चल जाए, कोई ऐसी व्रिEया करेगा, जिससे उस सिक्के का रूप परिवर्तित हो जाए, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा । 1 ब्रिटिश भारत शब्द अनुक्रमशः भारतीय स्वतंत्रता (केन्द्रीय अधिनियम तथा अध्यादेश अनुकूलन) आदेश, 1948, विधि अनुकूलन आदेश, 1950 और 1951 के अधिनियम सं0 3 को धारा 3 और अनुसूची द्वारा प्रतिस्थापित किए गए हैं । 2 विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा क्वीन के किसीे भी सिक्के के स्थान पर प्रतिस्थापित । भारतीय दंड संहिता, 1860 49

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