धारा 291 आईपीसी (IPC Section 291 in Hindi) – न्यूसेन्स बन्द करने के व्यादेश के पश्चात् उसका चालू रखना

धारा 291 का विवरण

भारतीय दंड संहिता की धारा 291 के अनुसार, जो कोई किसी लोक सेवक द्वारा, जिसको किसी न्यूसेन्स की पुनरावॄत्ति न करने या उसे चालू न रखने के लिए व्यादेश प्रचालित करने का प्राधिकार हो, ऐसे व्यादिष्ट किए जाने पर, किसी लोक न्यूसेन्स की पुनरावॄत्ति करेगा, या उसे चालू रखेगा, वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।

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