धारा 319 का विवरण
भारतीय दंड संहिता की धारा 319 के अनुसार, जो भी कोई किसी व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा, रोग या अंग-दुर्बलता कारित करता है, तो उसे क्षति पहुँचाना कहा जाता है।CLICK HERE FOR FREE LEGAL ADVICE. मुफ्त कानूनी सलाह लेने के लिए यहाँ क्लिक करें ।