धारा 114 आईपीसी (IPC Section 114 in Hindi) – अपराध किए जाते समय दुष्प्रेरक की उपस्थिति।

धारा 114 का विवरण

भारतीय दंड संहिता की धारा 114 के अनुसार, जब कभी कोई व्यक्ति अनुपस्थित होने पर दुष्प्रेरक के नाते दण्डनीय हो, और वह दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप किए गये अपराध / कार्य के समय उपस्थित होने, के लिए दण्डनीय होता है, तो यह समझा जाएगा कि उसने ऐसा कार्य या अपराध किया है।   लागू अपराध अपराध का दुष्प्रेरण यदि अपराध किए जाते समय दुष्प्रेरक उपस्थित हो। सजा – अपराध अनुसार। इसकी जमानत, संज्ञान और अदालती कार्रवाई अपराध अनुसार होगी। यह समझौता करने योग्य नहीं है।

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