धारा 114 का विवरण
भारतीय दंड संहिता की धारा 114 के अनुसार, जब कभी कोई व्यक्ति अनुपस्थित होने पर दुष्प्रेरक के नाते दण्डनीय हो, और वह दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप किए गये अपराध / कार्य के समय उपस्थित होने, के लिए दण्डनीय होता है, तो यह समझा जाएगा कि उसने ऐसा कार्य या अपराध किया है। लागू अपराध अपराध का दुष्प्रेरण यदि अपराध किए जाते समय दुष्प्रेरक उपस्थित हो। सजा – अपराध अनुसार। इसकी जमानत, संज्ञान और अदालती कार्रवाई अपराध अनुसार होगी। यह समझौता करने योग्य नहीं है।CLICK HERE FOR FREE LEGAL ADVICE. मुफ्त कानूनी सलाह लेने के लिए यहाँ क्लिक करें ।