धारा 281 आईपीसी (IPC Section 281 in Hindi) – भ्रामक प्रकाश, चिन्ह या बोये का प्रदर्शन

धारा 281 का विवरण

भारतीय दंड संहिता की धारा 281 के अनुसार, जो कोई किसी भ्रामक प्रकाश, चिन्ह या बोये का प्रदर्शन इस आशय से, या यह सम्भाव्य जानते हुए करेगा, कि ऐसा प्रदर्शन किसी नौपरिवाहक को मार्ग भ्रष्ट कर देगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।

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