धारा 171क आईपीसी (IPC Section 171क in Hindi) – अभ्यर्थी, निर्वाचन अधिकार परिभाषित

धारा 171क का विवरण

भारतीय दंड संहिता की धारा 171क के अनुसार, इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए– 2[(क) अभ्यर्थी से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी निर्वाचन में अभ्यर्थी के रूप में नामनिर्दिष्ट किया गया है ;] (ख) निर्वाचन अधिकार से किसी निर्वाचन में अभ्यर्थी के रूप में खड़े होने या खड़े न होने या अभ्यर्थना से अपना नाम वापल लेने या मत देने या मत देने से विरत रहने का किसी व्यक्ति का अधिकार अभिप्रेत है ।

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