धारा 166ख आईपीसी (IPC Section 166ख in Hindi) – अस्पताल द्वारा शिकार की गैर उपचार

धारा 166ख का विवरण

भारतीय दंड संहिता की धारा 166ख के अनुसार, अपराध: अस्पताल से शिकार की गैर उपचार। सजा: एक साल या जुर्माना या दोनों के लिए कारावास। प्रकृति: जमानती, गैर संज्ञेय

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