धारा 362 का विवरण
भारतीय दंड संहिता की धारा 362 के अनुसार, यदि कोई किसी व्यक्ति को किसी स्थान से जाने के लिए बल द्वारा विवश करता है, या किन्हीं छल पूर्ण उपायों द्वारा उत्प्रेरित करता है, तो वह उस व्यक्ति का अपहरण करना कहलाता है।CLICK HERE FOR FREE LEGAL ADVICE. मुफ्त कानूनी सलाह लेने के लिए यहाँ क्लिक करें ।