धारा 465 आईपीसी (IPC Section 465 in Hindi) – कूटरचना के लिए दण्ड।

धारा 465 का विवरण

भारतीय दंड संहिता की धारा 465 के अनुसार, जो कोई कूटरचना करेगा, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास जिसे दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या आर्थिक दण्ड, या दोनों से दण्डित किया जाएगा।

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