धारा 327 का विवरण
भारतीय दंड संहिता की धारा 327 के अनुसार, जो कोई इस प्रयोजन से स्वेच्छापूर्वक चोट पहुँचाना कारित करेगा कि पीड़ित व्यक्ति से, या उससे हितबद्ध किसी व्यक्ति से, कोई सम्पत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति बलपूर्वक ले ली की जाए या पीड़ित व्यक्ति को या उससे हितबद्ध किसी व्यक्ति को कोई ऐसी बात, जो अवैध हो, या जिससे किसी अपराध का किया जाना आसान होता हो, करने के लिए मजबूर करता है, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास जिसे दस वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है से दण्डित किया जाएगा और साथ ही वह आर्थिक दण्ड के लिए भी उत्तरदायी होगा। लागू अपराध संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति उद्दापित करने के लिए या अवैध कार्य, जिससे किसी अपराध का किया जाना आसान हो, कराने को मजबूर करने के लिए स्वेच्छापूर्वक चोट पहुँचाना। सजा – दस वर्ष कारावास + आर्थिक दण्ड। यह एक गैर-जमानती, संज्ञेय अपराध है और प्रथम श्रेणी के मेजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। यह समझौता करने योग्य नहीं है।CLICK HERE FOR FREE LEGAL ADVICE. मुफ्त कानूनी सलाह लेने के लिए यहाँ क्लिक करें ।