धारा 450 आईपीसी (IPC Section 450 in Hindi) – अपजीवन कारावास से दंडनीय अपराध को करने के लिए गॄह-अतिचार

धारा 450 का विवरण

भारतीय दंड संहिता की धारा 450 के अनुसार, जो कोई [आजीवन कारावास] से दंडनीय कोई अपराध करने के लिए गॄह-अतिचार करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष से अधिक नहीं होगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

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