धारा 456 आईपीसी (IPC Section 456 in Hindi) – रात में छिप कर गॄह-अतिचार या गॄह-भेदन के लिए दण्ड।

धारा 456 का विवरण

भारतीय दंड संहिता की धारा 456 के अनुसार, जो कोई रात में छिप कर गॄह-अतिचार या गॄह-भेदन करेगा, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास जिसे तीन वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है से दण्डित किया जाएगा और साथ ही वह आर्थिक दण्ड के लिए भी उत्तरदायी होगा। लागू अपराध रात में छिप कर गॄह-अतिचार या गॄह-भेदन। सजा – तीन वर्ष कारावास + आर्थिक दण्ड। यह एक गैर-जमानती, संज्ञेय अपराध है और किसी भी न्यायाधीश द्वारा विचारणीय है। यह समझौता करने योग्य नहीं है।

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