धारा 311 आईपीसी (IPC Section 311 in Hindi) – ठगी के लिए दण्ड।

धारा 311 का विवरण

भारतीय दंड संहिता की धारा 311 के अनुसार, जो भी कोई ठगी करेगा, उसे आजीवन कारावास से दण्डित किया जाएगा, और साथ ही वह आर्थिक दण्ड के लिए भी उत्तरदायी होगा। लागू अपराध ठगी करना सजा – आजीवन कारावास + आर्थिक दण्ड। यह एक गैर-जमानती, संज्ञेय अपराध है और सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है। यह अपराध समझौता करने योग्य नहीं है।

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