धारा 321 आईपीसी (IPC Section 321 in Hindi) – स्वेच्छया उपहति कारित करना

धारा 321 का विवरण

भारतीय दंड संहिता की धारा 321 के अनुसार, जो कोई किसी कार्य को इस आशय से करता है कि तद््द्वारा किसी व्यक्ति को उपहति कारित करे या इस ज्ञान के साथ करता है कि यह संभाव्य है कि वह तद््द्वारा किसी व्यक्ति को उपहति कारित करे और तद््द्वारा किसी व्यक्ति को उपहति कारित करता है, वह स्वेच्छया उपहति करता है, यह कहा जाता है ।

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