धारा 321 का विवरण
भारतीय दंड संहिता की धारा 321 के अनुसार, जो कोई किसी कार्य को इस आशय से करता है कि तद््द्वारा किसी व्यक्ति को उपहति कारित करे या इस ज्ञान के साथ करता है कि यह संभाव्य है कि वह तद््द्वारा किसी व्यक्ति को उपहति कारित करे और तद््द्वारा किसी व्यक्ति को उपहति कारित करता है, वह स्वेच्छया उपहति करता है, यह कहा जाता है ।CLICK HERE FOR FREE LEGAL ADVICE. मुफ्त कानूनी सलाह लेने के लिए यहाँ क्लिक करें ।