धारा 167 आईपीसी (IPC Section 167 in Hindi) – लोक सेवक, जो क्षति कारित करने के आशय से अशुद्ध दस्तावेज रचता है।

धारा 167 का विवरण

भारतीय दंड संहिता की धारा 167 के अनुसार, जो कोई लोक सेवक होते हुए और ऐसे लोक सेवक के नाते किसी दस्तावेज या इलैक्ट्रानिक अभिलेख की रचना या अनुवाद करने का भार-वहन करते हुए उस दस्तावेज या इलैक्ट्रानिक अभिलेख की रचना, तैयार या अनुवाद ऐसे प्रकार से जिसे वह जानता हो या विश्वास करता हो कि त्रुटिपूर्ण है, इस आशय से या सम्भाव्य जानते हुए करेगा कि तद्द्वारा वह किसी व्यक्ति को क्षति कारित करे, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास जिसे तीन वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या आर्थिक दण्ड, या दोनों से दण्डित किया जाएगा।   लागू अपराध लोक सेवक द्वारा क्षति कारित करने के आशय से त्रुटिपूर्ण दस्तावेज रचना। सजा – 3 वर्ष कारावास या आर्थिक दण्ड या दोनों। यह एक जमानती, संज्ञेय अपराध है और प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है।   यह अपराध समझौता करने योग्य नहीं है।

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