धारा 489 आईपीसी (IPC Section 489 in Hindi) – क्षति कारित करने के आशय से सम्पत्ति-चिह्न को बिगाड़ना

धारा 489 का विवरण

भारतीय दंड संहिता की धारा 489 के अनुसार, जो कोई किसी सम्पत्ति-चिह्न को, यह आशय रखते हुए, या यह सम्भाव्य जानते हुए कि वह तद्द्वारा किसी व्यक्ति को क्षति करे, किसी सम्पत्ति-चिह्न को अपसारित करेगा, नष्ट करेगा, विरूपित करेगा या उसमें कुछ जोड़ेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।

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