धारा 376ख का विवरण
भारतीय दंड संहिता की धारा 376ख के अनुसार, जो कोई, लोक सेवक होते हुए अपनी शासकीय स्थिति का लाभ उठाकर किसी स्त्री को जो ऐसे लोक सेवक के रूप में उसकी अभिरक्षा में है, या उसके अधीनस्थ किसी भारतीय दंड संहिता, 1860 72 लोक सेवक की अभिरक्षा में है, ऐसा मैथुन करने के लिए उत्प्रेरित या विलुब्ध करेगा, जो बलात्संग के अपराध की कोटि में नहीं आता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा ।CLICK HERE FOR FREE LEGAL ADVICE. मुफ्त कानूनी सलाह लेने के लिए यहाँ क्लिक करें ।