धारा 296 आईपीसी (IPC Section 296 in Hindi) – धार्मिक जमाव में विघ्न करना

धारा 296 का विवरण

भारतीय दंड संहिता की धारा 296 के अनुसार, जो कोई धार्मिक उपासना या धार्मिक संस्कारों में वैध रूप से लगे हुए किसी जमाव में स्वचेछया विघ्न कारित करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।

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